
दिलीप कुमार वैष्णव@आपकी आवाज
कोरबा छत्तीसगढ़-मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 05/07/2021 को एक पीड़ित महिला द्वारा चौकी सीएसईबी उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत कर प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया था कि वर्ष 2019 में पीड़िता की जान पहचान फेसबुक पर आरोपी रजनीश कुमार पटेल के साथ हुई थी। उसके बाद माह जून 2019 में आरोपी रजनीश कुमार पटेल द्वारा पीड़िता को शादी करने का पूर्ण आश्वासन देकर शारीरिक संबंध बनाया गया। तदुपरांत आरोपी द्वारा पीड़िता को शादी करने का झांसा देते हुए टालमटोल करते आ रहा था तथा पीड़िता द्वारा शादी करने हेतु कहे जाने पर अब साफ तौर पर इंकार कर रहा था। पीड़िता की रिपोर्ट पर चौकी सीएसईबी थाना कोतवाली जिला कोरबा में आरोपी रजनीश पटेल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 592/21धारा 376(2)(n),417 ipc पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था तथा अपराध की कायमी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराया गया था।
मामले की गंभीर प्रकृति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजराम पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन व नगर पुलिस अधीक्षक कोरबा योगेश साहू के पर्यवेक्षण में प्रकरण के आरोपी के जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक विवेक शर्मा एवं चौकी प्रभारी सीएसईबी उप निरीक्षक आशीष कुमार सिंह को निर्देशित किया गया।
प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देशानुसार चौकी प्रभारी सीएसईबी उपनिरीक्षक आशीष कुमार सिंह द्वारा अपने हमराह स्टाफ की मदद से आरोपी रजनीश कुमार पटेल पिता मैकूलाल पटेल उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम पड़रिया थाना अकलतरा जिला जांजगीर चांपा हाल मुकाम पंप हाउस जिला कोरबा को अपराध कायमी के महज 3 घंटों के भीतर गिरफ्तार किया गया । प्रकरण की विवेचना कार्यवाही उपरांत मामले के आरोपी को आज दिनांक 06/07/2021 को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।
उपरोक्त कार्रवाई में चौकी प्रभारी सीएसईबी उपनिरीक्षक आशीष कुमार सिंह, सहायक उप निरीक्षक भागीरथी चौधरी, आरक्षक देव नारायण कुर्रे, महिला आरक्षक अमरोतिन कुर्रे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।